डीएम द्वारा "मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवा में हमारे द्वार" अभियान हेतु दिए गए विस्तृत दिशानिर्देश

चित्रकूट ब्यूरो:(स्वतंत्र प्रयाग): जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में 15 अगस्त 2021 तक "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवा में हमारे द्वार"अभियान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसका अनुपालन संबंधित अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित कराएं। 

उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों से कहा कि अपने विकासखंड के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की 15 अगस्त 2021 तक बैठक आयोजित कराई जाए और आहूत बैठक में समस्त विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, कार्मिक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए, ताकि विभाग की सेवाओं में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है पर ग्राम पंचायत द्वारा विचार किया जा सके। 

कहा कि शासन द्वारा मॉडल सिटीजन चार्टर को आहूत ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराया जाए तथा 15 अगस्त 2021 को प्रकाशित भी कराया जाए। आहूत ग्राम सभा की बैठक की पठनीय एवं प्रमाणित प्रति संबंधित सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रुप से बैठक की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी और संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत वार संकलित कृत कार्यवाही की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्राम सभा की बैठकों में सिटीजन चार्टर की तैयारी हेतु कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन अनिवार्य रूप से किया जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि समस्त ग्रामवासी ग्राम सभा स्थल पर मास्क अवश्य लगाएं रहे तथा दो गज की दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य को समय बद्ध तरीके से संपादित कराया जाए।

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