इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से किया इनकार
प्रयागराज:(स्वतंत्र प्रयाग न्यूज़) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि किसी एक को यह मौका देने से पूरी परीक्षा प्रभावित होगी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है। धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। स्वतंत्र प्रयाग परिवार की ओर से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियो को विजय दशमी एवम दशहरा की ढेर सारी सुभकामनाये