सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को पर्याप्त फंड आवंटन मांग वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को अलग से और पर्याप्त फंड के आवंटन को लेकर दिशानिर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह सरकार को कोई भी दिशानिर्देश देना नहीं चाहती। न्यायमूर्ति रमन ने कहा, “हम सरकारक को कोष आवंटन के संबंध में आदेश नहीं दे सकते। इस मसले को उचित तरीके से निपट लेंगे।”

शीर्ष अदालत ने वकील दीपक कंसल की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायपालिका में केंद्र सरकार की ओर से जो फंड दिया जाता है वह अपर्याप्त है। केंद्र सरकार अधिकतर मामलों में पक्षकार होती है, ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजिमी है। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए अलग से सचिवालय बनाने की मांग भी की थी।

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