अभियुक्त द्वारा आत्म समर्पण न करने पर की गई 82 कि कार्रवाई

 


बारा, प्रयागराज: (स्वतंत्र प्रयाग): बारा थाना क्षेत्र के वांछित अभियुक्त के कोर्ट में आत्म समर्पण न करने पर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए धारा 82 के तहत कार्यवाही कर आत्म समर्पण की नोटिस घर पर चस्पा किया है नोटिस चस्पा के बाद आगे की होगी करवाई।

जानकारी के अनुसार बारा थाना क्षेत्र के उमापुर टोल प्लाजा पर पांडर गांव के प्रमोद त्रिपाठी पुत्र रामबली ने मुकदमा अपराध संख्या 20/2021 दर 307/427/34 के प्रकरण में अभियुक्त है टोल की तरफ से मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से प्रमोद फरार चल रहे है जिसमे पुलिस ने कई बार थाने  में हाजिर होने को कहा किन्तु आज तक अभियुक्त न थाने में दाखिल हुए न तो किसी न्यायालय में समर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिए। 

विवेचक हरनारायण सिंह ने बताया कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त ने किसी भी न्यायालय में आत्म समर्पण नही किया न तो कोई इस संबंध में माननीय उच्चन्यालय में भी कोई आत्म समर्पण के लिए प्रार्थना पत्र लंबित है।

 जिसके संबंध में आज तक कोई आत्म समर्पण के लिए किसी भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रोसेस के लिए याचना की गई तो कोई भी न्यायलय में अभियुक्त उपरोक्त की तरफ से कोई आत्म समर्पण के लिए लंबित नही है। जिसके फलस्वरूप धारा 82 की कार्रवाई के लिए अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा। कर दी गयी है इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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