गोण्डा पुलिस व इनामी गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़

गोण्डा (स्वतंत्र प्रयाग) पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को किसी भी दशा में गोकशी जैसी घटनाओं को न होने देने तथा गौ तस्करी जैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अपराधिक कार्यों में लिप्त गौ तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के दिये गए इन्ही निर्देशों के फलस्वरूप कर्नलगंज पुलिस को गौवध निवारण अधि0 के वांछित गौ तस्करों को पुलिस कार्यवाही के दौरान लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। देर रात्रि कर्नलगंज पुलिस गौवध निवारण अधि0 के वांछित अभियुक्तों की तलाश में रवाना थी कि तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना कर्नलगंज में गौवध निवारण अधि0 में वांछित अभियुक्त दो गौवंशो को काटने के उद्देश्य से लेकर जंगल की तरफ गए हैं। मुखबिर की दी हुई इस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज ने मय पुलिस बल के बिरतिहनपुरवा मौजा बटौरा लोहांगी के पास यूकेलिप्टस की बगिया में दबिश देकर गौ तस्करों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर कई राउंड फायर कर दिए। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग करते एवं साहस का परिचय देते हुए मौके से 02 अभियुक्तों- 01.शाहबुद्दीन उर्फ सुकई, 02. शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें से अभियुक्त शाहबुद्दीन उर्फ सुकई को पैर में गोली भी लगी है। पुलिस मुठभेड में प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज भी घायल हुए हैं तथा थाने की सेकेण्ड मोबाइल क्षतिग्रस्त हुई है। अभियुक्तगणों के कब्जे से गोवंश काटने का सामान तथा तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। घायल अभियुक्त व प्रभारी निरीक्षक को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त शाहबुद्दीन उर्फ सुकई थाना कर्नलगंज का टाॅप टेन अपराधी भी बताया जाता है जिस पर गौवध निवारण अधि0 के अलावा भी कई अन्य अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

01. शाहबुद्दीन उर्फ सुकई पुत्र निजामुद्दीन नि0 ग्राम फकीर पुरवा मौजा भोंका थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

02. शाहरूख कुरैशी पुत्र अहमद नि0 मोहल्ला नई बाजार थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0-245/21 धारा 307,427 भादवि 3/5/8 गौवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-246/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा। 

03. मु0अ0सं0-247/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः-

01. 02 अदद जिन्दा गौवंश।

02. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 08 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

03. 04 अदद नाजायज चाकू।

04. 01 अदद बांका।

05. 01 अदद लकड़ी का ठेला।

06. 03 टुकड़ा नायलाॅन रस्सी।

07. 01 अदद एल0ई0डी0 लाइट।

अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ सुकई का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 303/09, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0- 304/09, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

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