उत्तर प्रदेश में दो दिन का सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू


लखनऊ,(स्वतंत्र प्रयाग), सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने 10 जुलाई, 2020 की रात 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 को सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्णय लिया गया है।


बाजार दुकाने बंद


प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान प्रदेश के समस्त कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे सरकार ने फैसला किया है कि धार्मिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।


वहीं इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुली रहेगी इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।


 


रेलवे, एयरपोर्ट पर रोक नहीं, नेशनल और स्टेट हाइवे भी खुले


रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी।


हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।


 


10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा इनमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।


स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा।


इससे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।


 


सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे औद्योगिक कारखाने


प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।


 


इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।


प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 तथा संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।


 


शासन द्वारा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा पुलिस टीमों/यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। 


कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु शासन द्वारा जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।


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