प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन के लिए आवेदन पत्र किये गए आमंत्रित

 


 


प्रयागराज, (स्वतंत्र प्रयाग), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रितमु ख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण श्री एस0 आर0 यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना वर्ष 2020-2025 तक लागू की गई है। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना की गाइड लाइन एवं लक्ष्य प्राप्त हो गया है।


वर्ष 2020-21 हेतु 05 हे0 तालाब निर्माण, 05 हे0 मत्स्य बीज रियरिंग इकाई का निर्माण, 01 मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, जिन्दा मछली बेचने हेतु 05 लाइव फिश वेंडिंग सेन्टर, ताजी एवं स्वच्छ मछली बेचने हेतु 05 फिश कियास्क, मछली बेचने वाले व्यक्तियों के लिए साइकिल विथ आइस बाक्स एवं मछली का शिकार करने वाले व्यकितयों को मत्स्य शिकारमाही प्रतिबंधित काल में सहायता हेतु 300 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


निजी भूमि में तालाब निर्माण एवं रियरिंग यूनिट निर्माण हेतु रू0 7.00 लाख/हे0 एवं निवेश हेतु 4.00/हे0, मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना हेतु 25.00 लाख/यूनिट, लाइव फिश वेंडिंग सेन्टर हेतु 20.00 लाख/हे0, फिश कियास्क हेतु 10.00 लाख/यूनिट, साइकिल विथ आइस बाक्स हेतु 0.10 लाख/यूनिट लागत निर्धारित है।


मछली का शिकार करने वाले व्यक्तियों को मत्स्य शिकारमाही प्रतिबंधित काल में रू0 1500 प्रतिमाह की दर से 03 माह तक आर्थिक सहायता दी जायेगी। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना कलस्टर एप्रोच में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना कलस्टर एप्रोच में लागू करने हेतु विकास खण्ड शंकरगढ एवं कोरांव का चयन किया गया है।


कलस्टर हेतु चयनित विकास खण्डो में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 70 प्रतिशत लाभार्थियों तथा जनपद के शेष अन्य विकास खण्डों से 30 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन प्रथम आवत प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा। सामान्य वर्ग को निर्धारित परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत व महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है। अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि लाभार्थी अंश है जिसे लाभार्थी स्वयं के संसाधन अथवा बैंक ऋण के माध्यम से कर सकते है।


योजना से सम्बन्धित विस्तृत विज्ञापन/गाइडलाइन्स विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित है जिसका अवलोकन किया जा सकता है अथवा मत्स्य विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ है। इच्छुक व्यक्ति जो योजना का लाभ लेना चाहते है तथा लाभार्थी अंश लगाने में सक्षम एवं सहमत हो विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in पर दिनांक-25.07.2020 तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। मत्स्य समृद्धि फार्म, आवेदन पत्र फोटो सहित, भूमि की खतौनी/पट्टा की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं रूपया 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित पोर्टल पर आनलाइन आवेदन पत्र अपलोड किया जा सकता है।


 योजना का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय मत्स्य प्रभारियों से कराया जा रहा है। आनलाइन आवेदन प्राप्त करते हुए लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से कराने के उपरान्त परियोजना प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर जनपद में प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत मत्स्य विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराया जायेगा।


 


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