S C के आदेश से नौकरीपेशा करने वाले लोगो को लगा बड़ा झटका,प्राइवेट कंपनियों को नही देनी होगी पूरी सैलरी


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग न्यूज): कोरोना वायरस के खतरे और लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी झेल रहे नौकरीपेशा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के उस फैसले में बदलाव किया है, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। अदालत का कहना था कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए।


 सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह उन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करें जो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कंपनी और कर्मचारियों के बीच बातचीत के साथ हल होना चाहिए।



कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच बातचीत करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है कि वह 29 मार्च के नोटिफिकेशन के कानूनी पहलू के बारे में बताए। गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को ही प्राइवेट कंपनियों में अनिवार्य रूप से सैलरी देने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था।


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