प्लॉट की जमीन पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों को मिलेगा अब पीएम आवास योजना का लाभ


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग न्यूज़) केंद्र सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों को होम लोन पर ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना का नाम हाउसिंग फॉर ऑल था।


 


2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है।अब तक इस स्कीम का फायदा सैकड़ों लोग उठा चुके हैं। इस स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। सरकार की तरफ से इस स्कीम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों से इन सवालों के जवाब भी हासिल हो जाते हैं।


 



एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में होता है कि क्या ऐसे लोग जिनका पहले से प्लॉट या जमीन है वे इस स्कीम के लिए पात्र हैं या नहीं? योजना के मुताबिक ऐसे लोग इस स्कीम के लिए पात्र हैं। पीएम आवास योजना में प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के लिए लाभ लिया जा सकता है। इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत ऐसे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में कवर किया जाता है।


 


ऐसे लाभार्थियों को ब्याज पर छूट मिलती है। इस योजना के तहत मध्य आय वर्ग (MIG), कमजोर आय वर्ग (LIG) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) कैटिगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं। बैंकों के अलावा इस योजना के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको के जरिए भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है।


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