2 सप्ताह में देश के सभी श्रमिकों को पहुंचाएं उनके घर : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग न्यूज) : देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि हम सभी प्रवासियों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे।
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। साथ ही प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए। आज इस मामले में याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक 4,270 श्रमिक ट्रेनों का संचालन हुआ है और हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा- हम राज्य सरकारों के संपर्क में हैं।
केवल राज्य सरकारें यह बता सकती हैं कि कितने प्रवासियों को अभी घर पहुंचाया जाना है और कितनी ट्रेनों की आवश्यकता होगी? आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों के लिए निकले प्रवासी मजदूरों को रास्ते में हुई तमाम दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
चार चरण के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक-1 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ल रही है पहले ये अपने घर जाने के लिए सडक़ पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर थे और अब ये अपनी रोजी-रोटी के लिए परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
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