उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3 को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किया गाइडलाइन, कहा किस जोन में होगा क्या



लखनऊ,(स्वतंत्र प्रयाग) देशभर में कोरोना वायरस की गंभीरता और उसके फैलाव के साथ हर जिले को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है जिसे रेड ज़ोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज ज़ोन के नाम से जाना जाएगा वहीं लॉक डाउन के तीसरे चरण की घोषणा भी 4मई से 17 मई तक के लिए कर दी गई है।


यूपी में लॉक डाउन 3 को लेकर मुख्य सचिव ने जारी की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।


रेड ज़ोन


• रेड ज़ोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। 


• गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा। 


• कंटेन्मेंट ज़ोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे। 


• रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे।


• रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाक़ी ज़ोन में चल सकेंगी। 


• रेड ज़ोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी। 


• शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। 


• रेड और ऑरेंज ज़ोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे। 


• श्रमिकों का चिकित्सा बीमा करना अनिवार्य होगा। 


• 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी के बैठक की अनुमति नहीं होगी। अगर ज़्यादा लोगों की बैठक है तो एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी बनाई जानी ज़रूरी है। 


• लिफ्ट में अधिक से अधिक 4 लोगों को चढ़ने की छूट होगी। 


• कोविड 19 के अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए। 


• औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत में अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग करानी होगी। इसके बाद 15 दिन के बाद 5 फीसदी या धिक्तम 10 कर्मचारियों तक रैंडम आधार पर चयनित कर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। 


• उत्पादन इकाइयों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मालिक और श्रमिकों की अपडी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं। ये व्यवस्था अगले 3 महीने तक लागू रहेगी। 


• शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही मज़दूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े। 


• ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी। 


 


ऑरेंज ज़ोन


• ऑरेंज ज़ोन में कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। 


• टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ ज़िले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। Jइन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा। 


ग्रीन ज़ोन


• रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। ये नियम सभी ज़ोन में लागू होगा। 


• बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। 


• बसों और टैक्सियों को सिर्फ ज़िले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी। 


सभी ज़ोन के लिए लागू होंगे ये नियम


• समस्त ज़ोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें एक से ज़्यादा बीमारी हो, गर्भवती स्त्री और दस साल से छोटे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकेंगे। 


• माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी। 


• सभी ज़ोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाना दुकानदार के लिए आवश्यक होगा। 


• केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी ।


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