हाइकोर्ट ने उत्तरप्रदेश के 69000 शिक्षक भर्ती को 3 महीने में पूरा करने के दिये निर्देश


लखनऊ,(स्वतंत्र प्रयाग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया पीठ ने राज्य सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए  न्यायमूर्ति पीके जयसवाल और न्यायमूर्ति केएस पवार की पीठ ने उक्त आदेश दिए।


गौरतलब है कि 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के एक दिन बाद नया कटऑफ लागू करने के बाद जो विवाद हुआ उसका नतीजा है कि 15 महीने बाद परिणाम घोषित किया गया है  इस भर्ती के लिए दिन-रात एक कर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशान थे  परीक्षा के अगले दिन 7 जनवरी 2019 को पासिंग मार्क 60/65 प्रतिशत कर दिया गया  जबकि भर्ती के शासनादेश में इसका कोई जिक्र नहीं था।


अभ्यर्थियों ने कटऑफ के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को याचिका दायर की थी  जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कटऑफ 40/45 फीसदी करने का आदेश दिया था  इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई बुधवार 2020 को कोर्ट में पूरी हुई जिसका लाखों छात्र-छात्रों को इंतजार था  फैसले के बाद अब शिक्षक बनने का मौका मिल पाएगा।


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