दो सप्ताह के लिए फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन , गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश , 130 जनपद रेड जोन में शामिल



नई दिल्ली,(स्वतंत्र प्रयाग)देश में कोरोना का कहर जारी है कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉक डाउन लगाया गया था  अब सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है  4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।


  शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए गृह मंत्रालय जारी किए आदेश के मुताबिक कुछ गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतरराज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।



ऑरेंज जोन:  में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी  चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही होंगे।



ग्रीन जोन : में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी  ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।


  देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है  अब तक 35 हजार से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं  स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या 35,365 पर पहुंच गई है  वहीं देश में अब तक इस वायरस के चलते 1152 लोगों की मौत हो चुकी है।
 


गृह मंत्रालय की आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन में शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों  मंत्रालय ने कहा कि सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम सात से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा।


गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ है लॉकडाउन को तीन मई से अगले दो सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है  रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं  ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट भी दी गई है।



ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है  इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देशभर के कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।


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