20 अप्रैल से खनन गतिविधियां होगी शुरू: रोशन जैकब

 



लखनऊ: (स्वतंत्र प्रयाग), सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश  डॉ रोशन जैकब ने बताया  कि प्रदेश में  नोवेल कोरोना वायरस  (कोविड-19 )के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुए  खनन संक्रिया  एवं खनिज परिवहन कार्य  20 अप्रैल 2020 से  संचालित  किया जाएगा। 


डा  रोशन जैकब ने बताया नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिग तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिको के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां 20 अप्रैल से संचालित की जाएगी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं ।


डा० रोशन जैकब ने जिला अधिकारियो को जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि प्रदेश में चिन्हित कोविड-19 के हाटस्पॉट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में  निर्धारित व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए खनिजों का खनन ,परिवहन का कार्य प्रारंभ किया जाए।


इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि खनिजों के खनन/ परिवहन का कार्य संचालित की जाने हेतु खनन परिहार धारको से खदानों में कोविड मैनेजमेन्ट के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त की जाए ,जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मशीन और कार्मिको, श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों /श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था ,प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनिटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।


उन्होने बताया कि वर्तमान में देशव्यापी लाक डाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा01 जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन, परिवहन कार्य प्रतिबंधित रहेगा, इसके दृष्टिगत प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है ,जिसके लिए नए भण्डारण अनुज्ञप्ति /नवीनीकरण आवेदन पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र  स्वीकृत किए जाने के निर्देश उन्होंने  जिलाधिकारियो को दिये हैं। 


जारी दिशा-निर्देशों में उन्होंने कहा है  शासकीय  परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाए ।


डा रोशन जैकब ने बताया लाक डाउन के दौरान खनन पट्टों से खनन,  परिवहन का कार्य बंद है प्रदेश में खनन उद्योग एवं परिहार धारकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज( परिहार) नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 की देय मासिक किस्त की छूट को इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया जाएगी कि माह अप्रैल -2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जाएगी।
 


उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश  एवं तत्क्रम मे  भूतत्व  एवं खनिकर्म विभाग   उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद की परिस्थिति एवं तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं एवं आपातकालीन  आवश्यकताओं हेतु डी एम एफ निधि से जिलाधिकारी द्वारा व्यय किया जा सकता है।


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