15 अप्रैल से निःशुल्क चावल वितरण में घटतौली की शिकायत नही होनी चाहिए:जिलाधिकारी


 


प्रयागराज,(स्वतंत्र प्रयाग), जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अन्तर्गत आगामी 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो रहे निःशुल्क चावल वितरण के सम्बन्ध में समयान्तर्गत चावल का उठान किये जाने तथा त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था का अनुपालन, समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा0 चावल निःशुल्क दिये जाने का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, उचित दर दुकानों पर इसका प्रदर्शन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया है।


उक्त का अनुपालन समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाय, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना की पूरी जानकारी रहे और कोई उचित दर विक्रेता उसकी अज्ञानता का अनुचित लाभ न ले सकें।


निलम्बित दुकानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सुनिश्चित करा ले कि जहाँ निलम्बित दुकान सम्बद्ध है, वह खाद्यान्न का वितरण उसी ग्राम सभा में ले जाकर करें, जहाँ की उचित दर दुकान निलम्बित हुई है। इस हेतु उचित दर दुकान के मूल कार्डधारकों के वितरण एवं सम्बद्ध कार्डधारकों के वितरण की अलग-अलग तिथियां निर्धारित करें साथ ही निलम्बित दुकान के सम्बन्ध में नियमानुसार समय से यथोचित निर्णय ले।


प्रत्येक उचित दर दुकान पर निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने एवं व्यावर्तन एवं कालाबाजारी रोकने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जिनके द्वारा माह अप्रैल, मई व जून, 2020 में उचित दर दुकानों से सम्पन्न होने वाला वितरण इन नोडल अधिकारियों की निगरानी में ही होगा।


नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों की क्रास चेकिंग हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमणशील रहकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने पर आख्या प्रस्तुत किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही गुणदोष के आधार सम्पन्न की जायेगी।


जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रत्येक उचित दर दुकान पर साबुन, पानी, सेनिटाइजर का रखा जाना एवं उसका उपयोग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक लाभार्थी (मास्क, गमछा, दुपट्टा, रुमाल आदि से) मुंह ढक कर ही उचित दर दुकान पर खाद्यान्न लेने आयेगा।
 


खाद्यान्न उठान एवं वितरण के समय उचित दर विक्रेता द्वारा भी (मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि से) मुँह ढक कर ही कार्य किया जायेगा  विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी (मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि से) मुंह ढक कर पर्यवेक्षण/जॉच का कार्य करें। 


सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन वितरण के समय अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा दुकान पर एक साथ 05 कार्ड धारक से अधिक न रहे। भीड़ इकट्ठी न हो इस हेतु मोहल्लेवार रोस्टर एंव लाभार्थीवार टोकन की व्यवस्था लागू की जाए वितरण का प्रारम्भ उचित दर दुकान से सम्बद्ध उस मजरे, मोहल्ले से किया जाए जिसमें सबसे गरीब लाभार्थी निवासित हो।


जिलाधिकारी ने कहा कि 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो रहे निःशुल्क वितरण में किसी भी प्रकार से घटतौली की शिकायत नहीं प्राप्त होनी चाहिए। 


जनपद के समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित बाटमाप निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से प्रतिदिन 10-10 दुकानों की गुणवत्तापरक जांच की जाय तथा जिस उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली या व्यावर्तन की पुष्टि हो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना दैनिक रूप से वांछित प्रारूप पर सायं 04.00 बजे तक जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।


जिस क्षेत्र में घटतौली या अनियमित वितरण की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो विक्रेता के साथ सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।


जनपद में कोविड-19 महामारी के संवेदनशील क्षेत्र हॉट-स्पॉट के रूप में जो स्थल कम्पलीट लॉकडाउन चिन्हित होंगे इस क्षेत्र के लाभार्थियों को खाद्यान्न आवश्यकतानुसार उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाय।


उचित दर दुकानों को आवंटन के सापेक्ष पूरी मात्रा में खाद्यान्न विपणन गोदामों से प्राप्त हो, इसके क्रियान्वयन हेतु पूर्व में ही जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रयागराज को निर्देशित किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण सजगता एवं तत्परता से कार्य करते हुए खाद्यान्न वितरण को सफल बनाया जाय


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