कोरोना वायरस के चलते इलाहाबाद हाइकोर्ट 28 मार्च तक रहेगा बन्द केवल जरूरी मुकदमो की होगी सुनवाई



प्रयागराज,(स्वतंत्र प्रयाग) इलाहाबाद हाईकोर्ट अगले 28 मार्च 2020 तक के लिए बंद कर दिया गया है इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे इसकी व्यवस्था की गई है इससे पहले हाई कोर्ट ने 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक अवकाश घोषित किया था और अब जिसे बढ़ाते हुए 28 मार्च कर दिया गया है।


कोरोना वायरस खतरे  से बचाव एवं राहत उपायों को देखते हुए यह फैसला  किया गया है  इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव  द्वारा जारी सूचना में कहा गया है की अति आवश्यक मामलों के लिए पूर्वान्ह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच मुकदमा दायर कर सुनवाई के लिए अनुरोध करना होगा।


नियमित रूप से मुकदमें दाखिल नही होगे  कुछ अधिकारियों को नामित किया गया है जो अतिआवश्यक मुकदमो की सुनवाई के अनुरोध पर व्यवस्था करेगे उनके मोबाइल फोन पर  अनुरोध किया जा सकता है  इन अधिकारियों में हाईकोर्ट के संयुक्त निबंधक (न्यायिक (लिस्टिंग) इलाहाबाद मोबाइल फोन नंबर 95326 93559 एवं संयुक्त निबंधक (न्यायिक) (अपराधिक) इलाहाबाद मोबाइल नंबर 9473838827


एवं निबंधक (न्यायिक) (लिस्टिंग) लखनऊ मोबाइल नंबर 9415028118 इनकी अनुपस्थिति में निबंधक न्यायिक स्टेशनरी मोबाइल फोन 9412711100 शामिल है ये संबंधित न्याय पीठ से अनुमति लेकर सूचित करेंगे 26 एवं 27 मार्च को सुने जाने वाले मुकदमे अब 9 एवं 10 अप्रैल को सुने जाएंगे  26 27 और 28 मार्च को अवकाश घोषित कर दिया गया है इसलिए वाद सूची 1 अप्रैल 2020 को प्रकाशित होगी।


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