15 मार्च 2020 के बाद उप खनिजो का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनो से हो पायेगा: डॉ रोशन जैकब
लखनऊ, (स्वतंत्र प्रयाग) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश डा रोशन जैकब ने बताया कि इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित खनन पट्टों एवं क्रेशरों से उपखनिजों के परिवहन में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन विभाग के पर कराये जाने की सुविधा दी गयी थी, परन्तु अभी भी बिना पंजीकरण किये वाहनों द्वारा उपखनिजों का परिवहन किया जा रहा है।
आगामी दिनॉंक 15 मार्च, 2020 के पश्चात् उपखनिजों का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहन स्वामी/ट्रान्सपोर्टर निर्धारित तिथि से पूर्व वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल mining.up.work121.comपर अवश्य करा लें ताकि निर्धारित तिथि के उपरान्त ई-एम0एम0-11 जनरेट न होने की दशा में असुविधा न हो।
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