राष्ट्रपति ने खारिज की निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका, पटियाला कोर्ट ने 2 फरवरी मुकर्रर की फांसी


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग) : निर्भया केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इससे पहले  गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेजी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे।


बता दें गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुकेश की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश गृहमंत्रालय को भेजी थी। दिल्ली के उप राज्यपाल ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।



दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश सिंह, 26 वर्षीय विनय शर्मा, 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह और 25 वर्षीय पवन गुप्ता को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘डेथ वॉरंट’ सात जनवरी को जारी किया था। तब अदालत ने इनके फांसी की तारीख 22 जनवरी तय की थी।


 
आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को कहा था कि मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को पूर्व निर्धारित तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें से एक दोषी ने दया याचिका दी है और कारावास नियमावली के मुताबिक जब तक सभी कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते, फांसी नहीं दी जा सकती।


ऐसे में अब मुकेश सिंह की याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को ही डेथ वॉरंट पर सुनवाई होनी थी और कोर्ट ने पुनः वारंट जारी करतें हुए 2 फरवरी की तारीख निर्धारित करतें हुए दोषियों को सुबह 6बजे फांसी का समय पुनः मुकर्रर कर दी।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुरा छात्र एवं विंध्य गौरव ख्याति समारोह बड़े शानोशौकत से हुआ सम्पन्न

प्रयागराज में युवक की जघन्य हत्या कर शव को शिव मंदिर के समीप फेंका , पुलिस ने शव को लिया अपने कब्जे में

अंडरलोड ट्रक को सीज कर राजस्व की कर रहे है पूर्ति ओवरलोड अवैध खनन को दे रहे बढ़ावा