निर्भया दोषी कानून के ही साथ खेल  रहें खेल, दोषियों की 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग) पटियाला हाउस कोर्ट में आज निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी दया याचिका लंबित है।


कोर्ट ने कहा कि दया याचिका लंबित होने के कारण डेथ वॉरंट पर स्वतः ही रोक लग गई है। जेल प्रशासन को शुक्रवार दोपहर साढ़े 3 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट देनी है। पटिलाया हाउस कोर्ट ने ही 7 जनवरी को दोषियों के लिए डेथ वॉरंट जारी किया था।


 
कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वे 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि हमने मुकेश की अर्जी को खारिज कर एलजी के पास भेज दी है। अब कोर्ट ने जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, उसमें सभी जानकारियों को दिल्ली सरकार और जेल अथॉरिटी को कोर्ट में देना होगी।


नियमों के तहत जेल अधिकारियों को अदालत और राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि दया याचिका दायर की गई है और फांसी की सजा को स्थगित करना है। जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी। यह रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत के समक्ष दायर की जानी है।


वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में सत्तासीन  आम आदमी पार्टी सरकार ने मुकेश की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करते हुए फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी है। उपराज्यपाल के माध्यम से यह केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसके रिसीव करने की जानकारी एक बयान जारी कर दे दी है।


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