इलाहाबाद में स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने वाले दुष्कर्म पीड़िता के मित्र संजय सिंह को मिली सशर्त जमानत


प्रयागराज(स्वतंत्र प्रयाग) लखनऊ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित व दुष्कर्म पीड़िता के मित्र संजय सिंह को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली। संजय के ऊपर मोबाइल फोन के जरिये चिन्मयानंद से पैसा मांगने की कोशिश करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।


यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने संजय सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्र, रामविशाल मिश्र व सचिन मिश्र ने बहस किया। इनका कहना था कि शाहजहांपुर की कोतवाली में दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई।


स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से दर्ज प्राथमिकी में याची को ब्लैकमेलिंग में पीड़िता का सहयोग करने का आरोप है। वह 20 सितंबर, 2019 से जेल में बंद है।


याची अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी में याची को नामजद नहीं किया गया था। न ही उसके खिलाफ ब्लैकमेल करने का कोई सुबूत है। बरामदगी के समय पीड़िता का मित्र होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। इस मामले में तीन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है।


बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के मामले में पीड़ित छात्रा समेत विक्रम, सचिन की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, जबकि संजय और यौन शोषण के आरोपित चिन्मयानंद अब भी जेल में बंद हैं।


स्वामी चिन्मयानंद के ही कालेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने 24 अगस्त, 2019 को वीडियो वायरल करके उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। इसमें स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण का आरोपित बनाया गया और जेल भेज दिया गया।


वहीं पीड़िता समेत संजय, विक्रम और सचिन को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया गया था।


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