पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार, सजा का ऐलान 18 दिसंबर को
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): उन्नाव रेपकांड में अदालत के जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आज आ गया है। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आज पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और अपहरण का दोषी करार दिया। इस मामले में सजा 18 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट देरी से फाइल करने पर फटकार भी लगाई। इस मामले में 4 और एफआईआर हैं जिन पर फैसला आना है। विशेष अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर व अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप था।
दुष्कर्म के मामले में आरोपी विधायक पर पीडि़ता के पिता की हत्या करवाने का भी आरोप है। आरोप है कि आरोपी सेंगर के इशारे पर पीडि़ता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाया गया और उन्हें 3 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में पीडि़ता के पिता की मौत हो गई। इस मामले में जुलाई में दुष्कर्म पीडि़ता की कार को ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में उसकी चाची की मौत हो गई थी।
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