जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला,अब लाटरी पर 28 % देना होगा जीएसटी
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 38वीं बैठक आज आयोजित हुई। बैठक के बाद राजस्व सचिव एबी पांडे ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य की तरफ से संचालित और राज्य से अधिकृत लॉटरी पर अब 28 फीसदी टैक्स लगेगा। नई टैक्स दर 1 मार्च 2020 से लागू होगी।
ये दर पूरे देश में लागू होगी। आज की बैठक में 21 राज्यों ने लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के पक्ष में वोट किया जबकि 7 ने इसका विरोध किया। दरअसल लॉटरी उद्योग 12 प्रतिशत की समान जीएसटी दर और पुरस्कार राशि पर कर हटाने के लिए दबाव डाल रहा है।
वर्तमान में, राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है और 28 प्रतिशत राज्य के बाहर बेचे जाने वाले पर लगाया जाता है। दरअसल सरकार ने वित्तवर्ष के शेष महीनों में 1.10 लाख करोड़ रुपये मासिक जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है।
बैठक से पहले संवाददाताओं छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ किसी तरह के दर वृद्धि के पक्ष में नहीं है न तो क्षतिपूर्ति उपकर या जीएसटी दर के जरिए।कारोबारियों को राहत देते हुए काउंसिल ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर-9 फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब जीएसटीआर-9 को 31 जनवरी 2020 तक फाइल किया जा सकता है।
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