इमरान की मानहानि मामले को निरस्त करने की याचिका खारिज


पेशावर (स्वतंत्र प्रयाग): पाकिस्तान में पेशावर की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। खान के खिलाफ यह मामला पूर्व सांसद फौजिया बीबी ने सीनेट चुनाव के दौरान खरीदफरोख्त के आरोपों को लेकर दायर किया था।निचली अदालत ने शनिवार को  खान की याचिका को खारिज किया।


इससे पहले अतिरिक्त जिला जज अब्दुल मजीद ने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को करेगा। अदालत ने खान से मामले में औपचारिक जबाव देने को कहा है।


प्रधानमंत्री की तरफ से याचिका अप्रैल में दायर की गई थी। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए।


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