हाफिज सईद पर शिकंजा, टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार

 



इस्लामाबाद,(स्वतंत्रप्रयाग)पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमांइड एवं जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया।डाॅन न्यूज के अनुसार न्यायाधीश मलिक अर्शद भुट्टा ने सईद और जमात से जुड़े चार अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है।


न्यायाधीश ने इस एलान के बाद अदालत की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के कई शहरों में आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के आरोप में 23 मामले दर्ज किये थे। इसके बाद सईद को गिरफ्तार किया गया था।


अदालत ने शनिवार को इस मामले के एक आरोपी के उपलब्ध न होने के कारण अपना फैसला नहीं सुनाया था।अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा, JuD और उसकी चैरिटी शाखा फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए इन ट्रस्टों का इस्तेमाल किया गया है। सईद के नेतृत्व वाला JuD, लश्कर-ए-तैयबा का सबसे प्रमुख संगठन है।


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