आधार से पेनकार्ड को जोड़ने की समय सीमा आठवीं बार बढ़ी, अब इस तारीख तक कर पाएंगे लिंक 


नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): अभी तक जिन्होंने भी पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उनके लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार 31 दिसंबर 2019 थी।


एक ट्वीट के जरिए सीबीडीटी ने इसकी जानकारी दी। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप - धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है। 
 
बता दें, यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।


आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।


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