7 साल से था इस दिन का इंतजार, फैंसले के बाद बोलें निर्भया के माता-पिता
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग)- उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के निर्भया दुष्कर्म मामले के दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिका में कोई दम नहीं है।
न्यायमूर्ति भानुमति ने खंडपीठ की ओर से फैसला सुनाया। कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए निर्भया के पिता ने कहा, '7 साल से हम न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच-समझकर फैसला दिया है।'SC में सुनवाई जारी
निर्भया की मां ने अदालत से बाहर आते हुए कहा कि परिवार खुश है और उम्मीद है कि जल्द हमें न्याय मिलेगा। निर्भया केस में दोषी करार दिए अक्षय ठाकुर के वकील ने रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने की बात कही। वकील एपी सिंह ने मीडिया से कहा कि इस केस को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है
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