पराली पर यूपी,पंजाब-हरियाणा को कड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आप लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते

नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): पराली जलाने की घटनाओं के लगातार सामने आने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोमवार को अदालत में तलब पंजाब के मुख्य सचिव को पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा।


लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आने और राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से नाराज शीर्ष अदालत पंजाब को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे लोगों को इस तरह मरने के लिए छोड़ सकते हैं। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा, आप बताइए कि पराली संबंधी हमारे आदेश के बाद भी कैसे पराली जलाने के केस कम होने के बजाय कैसे बढ़ गए।


आप पराली जलाने की घटनाओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या यह आपकी नाकामी नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके लिए समूची पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पराली के धुएं से दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है। चूंकि आप पराली जलाने को रोकने संबंधी कानूनों को अमल में लाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मरने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मरने देना चाहिए।


 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पंजाब और हरियाणा पराली जलाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।


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