कर्नाटक में सियासी नाटक : भाजपा में शामिल होंगे सभी 17 अयोग्य विधायक  

नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग) : उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा लेकिन साथ ही विधायकों को पांच दिसंबर को उपचुनाव लडऩे की अनुमति भी दे दी।


5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ही ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि ये सभी नेता 14 नवंबर को बीजेपी में शामिल होंगे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री अश्वत्थनारायण सी एन ने कहा, 'उन लोगों (अयोग्य विधायकों) ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है।


पार्टी में शमिल होने के लिए उनका स्वागत है।' दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु में वह मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो रहे हैं।


आज सुबह उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का वह हिस्सा हटा दिया जिसमें कहा गया था कि ये विधायक 15वीं कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक अयोग्य ही रहेंगे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में अयोग्य ठहराए गए विधायकों के लिए कर्नाटक में पांच दिसंबर को होने जा रहे उपचुनाव लडऩे का मार्ग प्रशस्त किया।
       न्यायमूर्ति एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि उपचुनाव जीतने पर ये विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक कार्यालय का प्रभार संभाल सकते हैं। न्यायालय ने इन विधायकों के उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए बिना सीधे शीर्ष अदालत का रुख करने के कदम पर नाखुशी भी जाहिर की।


दरअसल अयोग्य घोषित विधायकों की दलील थी कि सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना उनका अधिकार है और अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और इसमें प्रतिशोध झलकता है। इन विधायकों में से अनेक ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अध्यक्ष को पत्र लिखे थे।


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