IPC और CRPC में बदलाव की तैयारी में सरकार, गृह मंत्री ने भेजा सभी राज्यों के सीएम को पत्र
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) में व्यापक स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है जिससे सैकड़ों वर्ष पुराने प्रावधानों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरुप बनाया जा सके। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत से प्रावधान पुराने पड़ चुके हैं।
ये मौजूदा परिस्थितियों में निपटने में नाकाम रहते हैं। सरकार दोनों संहिताओं में बदलाव की तैयारी कर रही है। इससे इन्हें आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को भी इस मामले में पत्र भेजे गये हैं। उन्होंने कहा कि पत्र में राज्यों से आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करने के लिए सुझाव मांगे गये हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वह उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीश को लंबित पड़े दस साल पुराने दीवानी और आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए पत्र लिखेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल बुनियादी ढांचा दे सकती है लेकिन अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे हो रही देरी के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं।
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