दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
प्रदेशिक खबर
जगदलपुर, (स्वतंत्र प्रयाग): छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक अदालत ने युवक अजीत मंडल को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने और उसे अगवा करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी अजीत मंडल (22)निवासी जिला नवंग असम पिछले दो साल से यहां एनएमडीसी कारखाने में एक कंपनी ठेका मजदूर के रूप में कार्य करता था। इसी मध्य गांव में रहने वाली एक 17 वर्षीय बालिका से उसकी मैत्री हुई।
आरोपी ने उस बालिका को शादी का लालच देकर 22 अक्टूबर 2018 को नगरनार थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। उसी माह उसने बालिका को मोबाइल पर कॉल कर जगदलपुर नया बस स्टैंड बुलवाया। यहां से उसे सुकमा ले गया। सुकमा से विजयवाड़ा फिर वहां से बैंगलुरू ले गया। वहां पर कई दिनों तक परिचित के यहां उससे अनाचार करता रहा।
इधर परिजनों की शिकायत पर नगरनार पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी का मोबाइल ट्रेस कर बैंगलुरू से बालिका समेत अजीत मंडल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया, जहां कल आरोपी को यह सजा सुनायी गई।
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