दिल्ली पुलिस की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज, वकीलों पर नहीं होगी एफआईआर की कार्यवाही
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों व पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प से संबंधित गृह मंत्रालय व दिल्ली पुलिस की याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि वकीलों ने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज कर दी गई है। इसमें साकेत कोर्ट वाली घटना पर एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर के आदेश में स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने आप में स्पष्ट है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हमने अपने रविवार के आदेश में कहा था कि केवल 2 एफआईआर जो उस दिन तक दर्ज हुई हैं, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किसी तरह का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा सभी कुछ हमने अपने आदेश में लिखा था। कोर्ट ने केवल दो एफआईआर को लेकर कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेने को कहा था। उधर, दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा पुलिस मुख्यालय के बाहर मंगलवार को किए गए प्रदर्शन के बाद यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा के लिहाज से बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया है।
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