डेरा सच्चा सौदा मुखी की राजदार हनीप्रीत को मिली जमानत
राष्ट्रीय खबर
पंचकूला (स्वतंत्र प्रयाग): डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत के लिए राहतभरी खबर है। हनीप्रीत को 2017 में हुई पंचकूला हिंसा के मामलों में आज जमानत मिल गई। सीजेएम रोहित वत्स ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर की। ऐसे में अब हनीप्रीत के जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ दिन पहले ही हनीप्रीत को देशद्रोह के आरोपों से मुक्त किया गया था।
पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे।
इससे पहले शनिवार को पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने राजद्रोह की धारा को हटाते हुए केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़की थी। इसमें 36 लोगों की जान गई थी।
डेरा समर्थकों ने कई गाडिय़ों, पेट्रोल पंप और दफ्तरों में आगजनी की थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था।
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