इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छ :महीने में मांगी रिपोर्ट,अब तक किसी नतीजे पर नहीं जांच

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खाद्यान्न घोटाले में अब तक दर्ज हो चुकी है 458 प्राथमिकी


प्रयागराज.( स्वतंत्र प्रयाग)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए खाद्यान्न घोटाले की जांच छह माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा कि, इस समयावधि में जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए। यह आदेश नरेश कुमार अग्रवाल की जनहित याचिका पर जज पीकेएस बघेल व पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।


करीब डेढ़ साल पहले सामने आया घोटाला
दरअसल, करीब डेढ़ साल पहले प्रदेश के कई जिलों मेरठ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली और प्रयागराज आदि में खाद्यान्न वितरण में घोटाला सामने आया था। पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। मगर जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस पर नरेश कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ को स्थानांतरित किया गया है, जो इस मामले की जांच स्वत: कर रहे हैं। वह इस मामले में पहले नोडल अधिकारी के रूप में महानिरीक्षक साइबर अपराध नियुक्त किए गए थे। जांच शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।


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