भारत सरकार का सोने के आभूषणों पर बड़ा फैसला, अब बिना हॉलमार्क नहीं बिक सकेंगे 

नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सोने के सभी आभूषणों के लिए हॉलमार्क जरूरी करने जा रही है। यानी अब बिना हॉलमार्क के कोई भी सोने के आभूषण नहीं बेचे जा सकेंगे। यह फैसला अगले साल से लागू हो जायेगा। इसके लिए 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी होगी।


केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया।केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस दौरान ज्वैलर्स को पुराने सोने के स्टॉक को खत्म भी करना होगा।  उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ 26019 ज्वेलर्स ने हॉल मार्क ले रखा है, जबकि देशभर में छोटे-बड़े 6 लाख ज्वैलर्स हैं।


पासवान ने जानकारी दी कि देश के 234 जिलों में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के हॉलमार्किंग 877 केंद्र हैं. बड़े शहरों में हॉलमार्किंग केंद्र हैं, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है
 
पासवान ने बताया कि यह फैसला उपभोक्ताओं और ज्वेलर्स के लाभ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हॉलमार्क लोगों को मिलावट से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता वाले गहने खरीदने में धोखा न मिले। यह निर्माताओं को शुद्धता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए भी बाध्य करता है।


भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को 12 अक्टूबर 2017 और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनिमय 2018 को 14 जून 2018 से लागू किया गया। बीएसआई अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है।


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